दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की लगभग ₹00 करोड़ की संपत्ति को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक बड़ा मामला सामने आया जब उनकी पत्नी प्रिया सचदेव ने अपने सौतेले बच्चों की याचिका को चुनौती दी जिसमें उन्होंने उनकी निजी संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी थी। कोर्ट रूम में दोनों तरफ के वकीलों के बीच कड़ी बहस देखने को मिली। चलिए आपको बताते हैं कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ। करिश्मा के दोनों बच्चों द्वारा दायर याचिका में संजय की 21 मार्च को जारी की गई
उस कथित वसीयत को चुनौती दी गई थी जिसमें उनकी पूरी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां प्रिया के नाम कर दी गई थी। बच्चों का दावा है कि ना तो संजय ने वसीयत का जिक्र किया ना ही प्रिया या किसी और ने इसके अस्तित्व के बारे में कभी बात की। बच्चों का आरोप है कि उनके पिता की जो वसीयत दिखाई जा रही है, वह फर्जी और गलत है। इस वसीयत में दोनों बच्चों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है।
बच्चों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठ मलानी ने कहा कि संजय कपूर हमेशा दस्तावेजों को व्यवस्थित रखते थे। लेकिन यह वसीहत संदिग्ध है और रजिस्टर्ड भी नहीं है। वहीं संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने दलील दी कि बच्चों को पहले ही ट्रस्ट के जरिए करीब ₹1,000 करोड़ की संपत्ति दी जा चुकी है। नायर ने कहा कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है और प्रिया सचदेव ही संजय कपूर की आखिरी कानूनी पत्नी और उनकी विधवा है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया सचदेव को समन जारी किया है।
इसके साथ ही दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 9 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। प्रिया सचदेव को संजय कपूर से जुड़ी चल और अचल संपत्ति का ब्यूरो कोर्ट में जमा करना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
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