मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फेसला ! 60 करोड़ नहीं इतने रुपये देने होंगे चहल को तलाक के बाद…

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मुंबई की फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कल यानी 20 मार्च को फैसला करें धनश्री की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने छ महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी साथ ही यह भी सामने आया है कि जहल को तलाक के लिए पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता एलुमनी के रूप में 4.75 करोड़ रुपए देने होंगे इसमें से चहल ने धनश्री को 2.37 करोड़ रप का भुगतान कर भी दिया है।

बची हुई रकम तलाक के बाद देनी होगी मालूम हो कि अफवा थी कि जहल ने धनश्री को 60 करोड़ की अलवरी दी है लेकिन बाद में यह सब झूट निकला धनश्री के परिवार ने भी इससे इंकार किया था धनश्री और जहन लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे और फैमिली कोर्ट में तलाल के लिए मामला चल रहा है बार एंड बेंच के अनुसार हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जमद ने आदेश दिया इंडियन प्रीमियर लीग में जहल खेलने के ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर को कल तक तला की याचिका पर फैसला लेना होगा

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक के लिए छ महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड किया जाता है इसी अवधि को धनश्री वर्मा ने माफ करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिससे तलाक पर जल्दी फैसला हो सके धनश्री और जहल बिजली ढाई साल से अलग रह रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में ये आ इस खबर पर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अप गाइ जरूर बताए।

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